ज्ञानपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन शहनवाज अहमद सिद्दीकी की अदालत ने प्रतिबंधित पेड़ काटने के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया। 24 नवंबर 2022 को मसुधी गांव में निश्ती जमीन में उगाए गए प्रतिबंधित 13 शीशम और दो नीम के पेड़ को कुछ लोगों ने काट दिया था। बीट माली की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया।
कोर्ट ने दोष सिद्ध वीरेंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र विश्वकर्मा निवासी मिश्राईनपुर को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।