वाराणसी। कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सिखों पर दिए गए बयान से संबंधित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की तिथि 12 मई निर्धारित की है।
राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन अब तक वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। न्यायालय ने राहुल गांधी को पर्याप्त तामिला मानते हुए अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ के यहां से मूल पत्रावली तलब की है। सारनाथ के तिलमापुर निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र के अधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में राहुल गांधी को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। ब्यूरो