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Gyanvapi: अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान मामले पर कोर्ट ने दी अगली तारीख, इस दिन होगी सुनवाई

Thu, 17 Aug 2023 09:24 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

ज्ञानवापी मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अब अगली तारीख दे दी है। 
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अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ज्ञानवापी मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मामले में अब चार सितंबर को सुनवाई होगी। यह मामला की एडीजे नवम की अदालत में विचाराधीन है। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई है। निगरानी याचिका दाखिल करने वाले रामेश्वर निवासी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय का आरोप है कि सपा व एआईएमआईएम नेता के बयान से हिंदू समाज की आस्था को गहरा ठेस पहुंचा है। इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं, विपक्षी पक्षकार अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने सभी को आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया है। संवाद

जिला जज की अदालत ने तलब की पत्रावली

जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी में पूजा-पाठ के लिए दाखिल वाद की सुनवाई शृंगार गौरी मूल वाद के साथ किए जाने के आवेदन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से पत्रावली तलब की है। इस पर 22 अगस्त को सुनवाई होनी है। यह वाद साध्वी पूर्णांबा और साध्वी शारदांबा की तरफ से दाखिल किया गया है। 

 

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ज्ञानवापी परिसर। - फोटो : social media

आज होगी सुनवाई

ज्ञानवापी के मां शृंगार गौरी मूल वाद मामले में धार्मिक चिह्नों और अवशेषों को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए वादिनी राखी सिंह की तरफ से दाखिल आवेदन पर बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी।

पक्षकार बनने की अर्जी पर अब 19 अगस्त को सुनवाई

ज्ञानवापी प्रकरण में वादी पक्षकार बनाए जाने के लिए दिवंगत पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक व जैनेंद्र कुमार पाठक की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। शैलेंद्र व जैनेंद्र ने हिंदू पक्ष के अहम पक्षकार रहे पंडित सोमनाथ व्यास के स्थान पर पक्षकार बनाए जाने का आवेदन दिया है। इस प्रार्थना पत्र पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के अलावा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता तौहीद खान व मुमताज अहमद ने आपत्ति दाखिल की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित करते हुए सुनवाई की तिथि 19 अगस्त तय कर दी। 
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