वाराणसी। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी को 30 जुलाई तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी के खिलाफ नोटिस चस्पा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शुक्रवार को पुलिस टीम महमूरगंज और मंडुवाडीह स्थित आरोपी के आवास पर पहुंचकर डुगडुगी बजाकर मुनादी कराएगी और अदालत का नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोडीनयुक्त कफ सिरप से जुड़े मामले में आरोपी प्रशांत उपाध्याय काफी समय से फरार चल रहा है और न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। बार-बार नोटिस के बावजूद हाजिर न होने पर अदालत ने उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार यदि निर्धारित तिथि 30 जुलाई 2026 तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।