उधर, इस संबंध में डीसीपी गोमती जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि सेटेलाइट फोन बरामद होने पर संबंधित विदेशी यात्री को उस पर भारत में प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद फोन जब्त कर दिल्ली स्थित उसके दूतावास को सूचना दी जाती है। पुलिस के अलावा अलग-अलग एजेंसियां पूछताछ कर जब संतुष्ट हो जाती हैं कि सेटेलाइट फोन लाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं था तो यात्री को छोड़ दिया जाता है।
यह पहली बार नहीं है जब वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रतिबंधित सेटेलाइट फोन बरामद किया गया है। इससे पहले 30 अक्तूबर को भी एक अमेरिकी नागरिक के पास से सेटेलाइट फोन बरामद हुआ था। जिसे जब्त कर यात्री को छोड़ दिया गया था।