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Varanasi: रिटायर्ड पोस्टमास्टर की स्कूटी से एक लाख रुपये ले भागे, दो बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

Thu, 01 Jun 2023 11:28 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी के परमानंदपुर क्षेत्र की बालाजीपुरम कॉलोनी निवासी रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर के सामने से उनकी स्कूटी की डिग्गी से बाइक सवार दो बदमाश एक लाख रुपये लेकर भाग निकले।  पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 
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रुपये चोरी - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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वाराणसी के परमानंदपुर क्षेत्र की बालाजीपुरम कॉलोनी निवासी रिटायर्ड पोस्टमास्टर के घर के सामने से उनकी स्कूटी की डिग्गी से बाइक सवार दो बदमाश एक लाख रुपये लेकर भाग निकले। सूचना पाकर शिवपुर थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। रिटायर्ड पोस्टमास्टर छांगुर प्रसाद ने बताया कि वह गुरुवार दोपहर के समय अर्दली बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक से एक लाख रुपये निकालने गए थे।

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रुपये निकाल कर बाजार से खरीदारी करते हुए स्कूटी से वापस अपने घर के सामने आए। स्कूटी के आगे की डिग्गी में झोले में एक हैंडबैग में एक लाख रुपये रखे हुए थे। उसी दौरान बाइक सवार दो युवक आए और उन्होंने रामबहादुर सिंह नामक व्यक्ति का पता पूछा।

पता पूछने के दौरान ही बाइक सवार दोनों बदमाश रुपये वाला झोला उनकी स्कूटी की डिकी से उठा कर तेजी से भाग निकले। आशंका जताई गई है कि बदमाश छांगुर प्रसाद के पीछे बैंक से ही लगे थे और उपयुक्त स्थान देख कर वह रुपये लेकर भाग निकले। इस संबंध में शिवपुर थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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हत्या के प्रयास और लूट के दो मामलों का खुलासा नहीं

बीते रविवार की रात शिवपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार कर उसकी बाइक लूट ली गई। इसके बाद सोमवार की रात चोलापुर थाना क्षेत्र में दो युवकों को गोली मार नकदी लूट ली गई। दोनों ही प्रकरण में बदमाशों के संबंध में गुरुवार को भी शिवपुर और चोलापुर थाने की पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे।

80 लाख रुपये धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

चार फ्लैट देने के एवज में 80 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद 60 लाख रुपये के दो फ्लैट देकर बाकी की रकम हड़प लेने के मामले में अदालत ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल जज (जूनियर डिविजन) एफटीसी प्रथम की अदालत ने यह आदेश गुरुधाम कॉलोनी निवासी आदित्य राठी की ओर से दिए गए आवेदन पत्र पर सुनवाई के बाद भेलूपुर थाने की पुलिस को दिया है।

आदित्य राठी ने अपने अधिवक्ता संजय सिंह और जेपी सिंह के जरिये अदालत में आवेदन पत्र दिया था। आरोप है कि कश्मीरीगंज में जेडी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स फर्म द्वारा बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था। वादी ने उक्त फर्म के पार्टनरों प्रभुनाथ सर्राफ व उनकी पत्नी ममता सर्राफ, शोभनाथ सर्राफ व उनकी पत्नी पिंकी और अर्जुन सर्राफ व उनकी पत्नी रीता सर्राफ से 28 दिसंबर 2012 को पांच लाख रुपये एडवांस देकर चार फ्लैट बुक कराए थे। फ्लैट बुक होने के बाद फर्म के पार्टनरों द्वारा समय-समय पर उनसे 80 लाख रुपये लिया गया और उसकी रसीद भी दी गई।

बाद में फ्लैट का निर्माण होने के बाद उन लोगों ने 59,25,000 रुपये में चार जुलाई 2016 को दो फ्लैट उन्हें बेचा। शेष बचे लगभग 20 लाख रुपये बाद में दो अन्य फ्लैटों के विक्रय के समय उसमें समायोजित करने की बात कही। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उन लोगों ने फ्लैट का विक्रय नहीं किया। वादी ने पैसा वापस मांगा तो गालीगलौज करते हुए मारपीट कर जेब से 54 हजार रुपये निकाल लिए और सोने की चेन छीन ली। मामले में पुलिस से शिकायत करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत की शरण ली।
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अवैध गैस रिफिलिंग के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

घनी आबादी के बीच अवैध तरीके से गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राकेश पांडेय की अदालत ने कटेहर, जैतपुरा निवासी आरोपी वसीम अहमद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज तिवारी और नरेश यादव ने पक्ष रखा।
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