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निक्षय पोर्टल पर क्षय रोगियों का पंजीकरण जरूरी

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वाराणसी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी क्षय रोगियों (निजी तथा सरकारी अस्पतालों) का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसा न करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण न कराने पर 12 चिकित्सकों को नोटिस दिया गया है।
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सीएमओ डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि वर्ष 2019 से 2021 तक निजी चिकित्सकों, चिकित्सालयों व निजी संस्थानों के क्षय रोगियों का पंजीकरण कराने के लिए एक संस्था काम कर रही थी। संस्था का कार्यकाल खत्म होने पर निजी चिकित्सकों, चिकित्सालयों और लैब को क्षय रोगियों का अक्षय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राहुल सिंह ने बताया कि निजी कंपनी का कार्यकाल खत्म होने के बाद चिकित्सकों की ओर से रुचि नहीं ली जा रही है। सरकार द्वारा निजी चिकित्सकों को प्रति क्षय रोगी के नोटिफिकेशन करने के लिए 500 रुपये और उपचार पूरा होने पर 500 रुपये दिए जाते हैं। जिन निजी चिकित्सालयों/चिकित्सकों के अंतर्गत क्षय रोगियों का उपचार चल रहा है, उस चिकित्सालय/चिकित्सक से नामित व्यक्ति ही एक जनवरी 2022 से निक्षय पोर्टल पर क्षय रोगियों के पंजीकरण का कार्य करेंगे। डीपीसी संजय चौधरी और पीपीएम समन्वयक नमन गुप्ता ने बताया कि पंजीकरण न कराने पर 12 निजी चिकित्सकों/चिकित्सालयों को नोटिस जारी किया जा चुका है।
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