आजमगढ़ के ठेकमा से लिया गया था नमूना
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राजेश मीट मसाला का नमूना गड़बड़ मिलने पर निर्माता और उसे बेचने वाले दुकानदार पर प्रशासन ने भारीभरकम जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन ने निर्माता पर ढाई लाख और दुकानदार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मसाला निर्माता और दुकानदार को एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में यह राशि जमा करने का आदेश दिया।
आजमगढ़ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने 5 नवंबर, 2015 को बरदह थाना क्षेत्र के ठेकमा बाजार स्थित अजय कुमार बरनवाल की दुकान का निरीक्षण किया था। उस दौरान राजेश मीट मसाला के पैकेट से नमूना लिया था।
उन्होंने दुकानदार का हस्ताक्षर कराने के बाद मसाले के पैकेट को सील कर फोरेंसिक जांच के लिए लखनऊ भेज दिया। जांच में मसाले में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक गई।
रिपोर्ट आने के बाद मामले को एडीएम प्रशासन लवकुश त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। सोमवार को सुनवाई के दौरान एडीएम प्रशासन ने निर्माता अग्रहरि मसाला उद्योग रायपुर, फूलवाली, गौरीगंज रोड, अमेठी पर ढाई लाख और दुकानदार ठेकमा निवासी अजय कुमार बरनवाल पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।