रेलवे पार्सल घर में अब 50 हजार से कम की माल बुकिंग और डिलिवरी लेने वालों को अब आधार कार्ड दिखाना होगा। कर चोरी रोकने को लेकर जीएसटी अधिकारियों और पूर्वोत्तर रेल अधिकारियों के साथ हुई समन्वय बैठक में इसे तय किया गया।
रेलवे पार्सल घर में अब 50 हजार से कम की माल बुकिंग और डिलिवरी लेने वालों का पूरा ब्योरा दर्ज किया जाएगा। इसमें आधार कार्ड की छाया प्रति और मोबाइल नंबर के साथ पूरा पता दर्ज करना होगा। कर चोरी रोकने को लेकर जीएसटी अधिकारियों और पूर्वोत्तर रेल अधिकारियों के साथ बुधवार को हुई समन्वय बैठक में इसे तय किया गया।
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लहरतारा में डीआरएम भवन में बैठक के दौरान सीनियर डीसीएम शेख रहमान ने बताया कि एक व्यक्ति कई बार माल की बुकिंग कराता है। डिलिवरी लेता है तो इसकी सूचना राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारियों को दी जाएगी।
50 हजार से ऊपर के माल की बुकिंग ई-वे बिल देखकर की जाएगी। वहीं, दूसरे राज्य से आने वाले किसी भी माल पर टैक्स चोरी का संदेह होने पर राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारी डिलिवरी रोकने की सूचना रेल अधिकारियों को देंगे।
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सीनियर डीसीएम ने जीएसटी अधिकारियों को आश्वस्त किया कि विभिन्न राज्यों से यूपी में आने और यहां से बुक होकर जाने वाले माल व जीएसटी कर चोरी में संलिप्त लोगों के बारे में सूचनाएं भी दी जाएंगी।बैठक में अपर आयुक्त मानवेंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त आयुक्त सर्वेश आर्य, डीसीएम रमेश पांडेय, कुलदीप पटेल, हीरालाल जायसवाल मौजूद रहे।