फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Varanasi News: इंजन के पार्ट चोरी करने में दोषी रेल आउटसोर्सिंग कर्मी को 16 माह की सजा, जानें- पूरा मामला

Thu, 13 Jun 2024 12:35 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

रेलवे में आउटसोर्सिंग कर्मी को इंजन के पार्ट चोरी करने में दोषी पाए जाने पर 16 माह की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला वर्ष 2021 का है।  
विज्ञापन
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एनईआर महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने रेल इंजन के जनरेटर पार्ट चोरी करने के मामले में आरोपी मंगरू साव को दोषी पाते हुए 16 माह की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। रेलवे में आउटसोर्सिंग कर्मी मंगरू ने कोरोना काल के दौरान चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। वाराणसी, हैदराबाद, गुरुग्राम, एमपी, चेनई, रायपुर, जबलपुर, केरल तक मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन


मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र निवासी मंगरू साव साथी राजा उर्फ राजमणि दास के साथ 2021 में रेलवे में आउटसोर्सिंग पर काम करते हुए जेनरेटर यान का महत्वपूर्ण पार्ट चोरी किया था। राजा को रांची से गिरफ्तार किया गया था। राजा के बयान पर मंगरू को भी आरोपी बनाया गया। उसे गिरफ्तार किया गया।

आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप यादव ने मंगरू को लखनऊ जेल से तलब कराया। संदीप ने बताया कि मंगरू अमूमन जेनरेटर यान के पास के कोच में जाता था। उस दौरान भारतीय रेलवे का पहचान पत्र गले में लटकाया रहता था। इसका फायदा उठाकर ट्रेन के कॉपर स्ट्रिप समेत अन्य मेटल के महत्वपूर्ण पार्ट निकाल लेता था। पार्ट्स को लाखों रुपये में बेचता था। 
विज्ञापन


वाराणसी आरपीएफ में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने आरोपी को तलब कराकर पहले ही रिमांड बनाया था। आरोपी ने गरीब बताते हुए मुकदमे के निस्तारण की मांग की। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।  

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें