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जाली नोट के साथ पकड़े गए आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई, बक्सर की सीमा से हुए थे गिरफ्तार

Tue, 25 Feb 2020 07:25 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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बक्सर की सीमा पर भरौली के पास अक्टूबर 2019 में जाली नोट के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों के खिलाफ बलिया जिले के नरही पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की। तीनों आरोपी बलिया जिला कारागार में बंद हैं।

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नरही पुलिस ने 26 अक्तूबर 2019 को रकीब खां उर्फ आरजू पुत्र रफीक खां निवासी सारिमपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र बक्सर बिहार, शेषनाथ यादव पुत्र नागेश्वर यादव निवासी कपूरी नरायनपुर थाना फेफना बलिया और संजय यादव पुत्र चंद्रिका यादव निवासी चचया, नगरा बलिया को एक लाख 76 हजार के जाली नोटों, तमंचा, कारतूस तथा दो कार के साथ बक्सर की सीमा पर भरौली से गिरफ्तार किया था।

सीओ सदर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि की तीनों आरोपियों की ओर से संगठित होकर किया जाने वाला यह अपराध भारतीय मुद्रा के प्रचलन व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। इससे आमजनता, व्यापारी, व्यवसायी, बाजार के क्रेता-विक्रेता सामान की खरीद फरोख्त करने, रुपये के लेन-देन के संबंध में काफी सशंकित हैं। ऐसे अपराध से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में तीनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एनएसए) की कार्रवाई की गई है।

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पहले से कई मामलों में वांछित हैं तीनों आरोपी
अक्तूबर 2019 में जाली नोटों के साथ पकड़े गए तीनों आरोपियों पर जिले के नगरा, चितबड़ागांव, गड़वार में गोवध अधिनियम. कौशाम्बी में एनडीपीएस एक्ट और गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। सीओ सदर चंद्रशेखर ने बताया कि रकीब  उर्फ आरजू के खिलाफ नगरा और चितबड़ागांव में गोवध एवं गैंगेस्टर,  गड़वार में गोवध, नरही थाने में धारा 489 एबीसी भादंवि, आर्म्स एक्ट, 419, 420, गैंगेस्टर एक्ट के तहत पहले से मुकदमा दर्ज है।
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