Rahul Ghandhi : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भड़काऊ भाषण के एक मामले में 17 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की कोर्ट में पेश होने के लिए गुरुवार को स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा गया। अदालत ने थानाध्यक्ष सारनाथ को सांसद को सूचित कर नियत तिथि पर पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने एसीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत में सिखों के असुरक्षित होने को लेकर बयान दिया था। यह देश में गृह युद्ध छेड़ने की साजिश थी।
परिवाद को अवर न्यायालय ने 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था। अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में राज्य सरकार और राहुल गांधी को पक्षकार बनाते हुए निगरानी अर्जी दाखिल की गई। इस पर अदालत ने पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश 25 फरवरी को दिया था। आदेश के क्रम में गुरुवार को नोटिस भेजा गया।