नाव पर सुरक्षा के दृष्टि से सभी लाइफ जैकेट सहित सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रखेगें। निर्देश दिया गया कि कोई भी नाविक नशे की हालत में नाव का परिचालन नहीं करेगा। इसके साथ ही नाव पर किसी भी प्रकार का नशे का सामान नहीं रखेगा।
नाविकों अपना-अपना पहचान पत्र रखना होगा। यदि किसी नाव संचालक उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो विधिक कार्यवाही होगी। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, भेलूपुर, दशाश्वमेध एवं संबंधित प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी, जल चौकी प्रभारी मौजूद रहे।