विधानसभा में पास किए गए नए नजूल विधेयक के तहत किसी भी व्यक्ति की बेदखली नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। नजूल विधेयक के तहत ऐसी किसी भी भूमि पर जहां कि लोग निवास कर रहे हैं, जिसका व्यापक जनहित में उपयोग किया जा रहा है, उसे नहीं हटाया जाएगा। वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही भूमि से किसी की व्यक्ति की बेदखली नहीं की जाएगी।
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लीज डीड का उल्लंघन नहीं तो होगा नवीनीकरण
ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि वह लीज अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि के नवीनीकरण करा सकें। बशर्ते, उनके द्वारा मूल लीज़ डीड का उल्लंघन न किया गया हो।