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विधान परिषद की जांच समिति की सुनवाई में नगर आयुक्त गैर हाजिर, समिति ने कार्रवाई का लिया निर्णय

Tue, 15 Dec 2020 02:37 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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नगर आयुक्त गौरंग राठी। - फोटो : अमर उजाला।
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विधान परिषद की जांच समिति ने सुनवाई में वाराणसी के नगर आयुक्त गौरांग राठी के उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसे समिति की अवमानना मानते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है। लखनऊ में विधान परिषद की विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला पंचायत, आवास विकास परिषद में व्याप्त अनियमितताओं एवं अंकुश लगाने की जांच समिति ने सुनवाई की। समिति की बैठक की अध्यक्षता एमएलसी सीपी चंद ने की।

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सपा के विधान परिषद सदस्य शतरूद्र प्रकाश ने नगर निगम द्वारा धारा 88(1) व धारा 89(1) का उल्लंघन करने, कोविड-19 में डॉक्टरों के अभाव में दायित्वों का पालन न करने, वाराणसी महायोजना समिति न बनाने, दूषित पेयजल की आपूर्ति न रोकने आदि अनेक अनियमितताओं के बारे प्रश्न उठाया।


समिति ने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देश का अनुपालन कराने को कहा। नगर निगम से निम्नलिखित साक्ष्यों एवं संबंधित अधिकारियों को तलब कर कमेटी की अगली बैठक में पत्रावली पेश करने का निर्देश दिया। महानगर की योजना समिति, कक्ष समितियों का गठन न करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, दूषित पेयजल की आपूर्ति न रोकने आदि पर वाराणसी नगर निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा।

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नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास के निर्देश पर  वाराणसी नगर निगम की महापौर, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त ने क्या टिप्पणी लिखी है? महापौर की ओर से वर्चुअल अधिवेशन बुलाए जाने पर क्या अपर नगर आयुक्त को टिप्पणी का अधिकार है? कोरोना काल में नगर निगम में क्या कोई डॉक्टर मौजूद था? क्या एक सेनेटरी इंस्पेक्टर वहां नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत था? क्या कोविड-19 के मद्देनजर कोई कण्ट्रोल स्थापित किया था? मरीजों के लिए कोई डाटा बैंक बनाया है? इन सभी सवालों का जवाब अगली बैठक में नगर निगम वाराणसी को देना होगा।
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