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House Tax: जिन भवनों का टैक्स है बकाया पहले उनसे होगी वसूली, नगर आयुक्त ने दिया निर्देश

Fri, 05 Apr 2024 08:47 PM IST
अमन विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

Varanasi News: वाराणसी में हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम काफी गंभीर हो गया है। उन लोगों पर सख्ती बरती जाएगी जिनका ‘कर’ काफी अरसे से बकाया है। बकाया वसूली को लेकर नगर आयुक्त ने संबंधित लोगों को निर्देश दिया है।
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बैठक लेते नगर आयुक्त अक्षत वर्मा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नगर निगम में बैठक की। नगर आयुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिन भवन स्वामियों ने गृहकर जमा नहीं किया है। सबसे पहले उनसे वसूली करें। साथ ही अनमैच्ड भवनों का सत्यापन व मिलान कर उनके भी बिल जारी करें।
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बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि कर-करेत्तर की वसूली की कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई करें। होटल, लॉज, नर्सिंग होम, अस्पतालों, शराब दुकानों की सूची प्राप्त करें। नियमानुसार लाइसेंस शुल्क वसूलें। सभी राजस्व निरीक्षक अपने आवंटित क्षेत्रों के सभी भवनों को डायरी में अंकित करें।

राजस्व निरीक्षकों और कर अधीक्षकों से कहा कि उन्हें जो यूजर आईडी दी गई है। उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें। सचिव, जलकल से कहा कि जलकल में तैनात सभी राजस्व निरीक्षक अपनी डायरी तैयार करें। जलकल के बकायेदारों से भी वसूली करें।
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