पुलिस की पूछताछ में पता चला कि बच्ची घर के बाहर सो रही थी। एक युवक उसका मुंह दबाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद बेहोशी की हालत में लड़की को छोड़कर भाग गया। मामले में पुलिस ने 11 जुलाई को जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के कुशा निवासी राजकमल चौहान उर्फ करिया को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने घटनास्थल से मोबाइल के जरिए ‘लोकेशन’ का पता लगाकर पुलिस ने भदोही-जौनपुर सीमा के पास निगोह रोड पर राजकमल को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस नेअभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) न्यायाधीश दुर्गेश ने अभियुक्त को मासूम के अपहरण के बाद दुष्कर्म का दोषी पाया।
कोर्ट ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। चेताया कि अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो दोषी को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी।