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Varanasi News: बोलेरो चालक की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा, दो अन्य को तीन-तीन साल की जेल

Fri, 26 Aug 2022 10:38 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

बोलेरो लूट और चालक की हत्या मामले में अभियुक्त मुन्ना यादव को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अपर जिला जज (16वां) शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने बोलेरो लूट और चालक की हत्या मामले में अभियुक्त मुन्ना यादव को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अभियुक्त प्रह्लाद पटेल व गफ्फार अली को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल के अनुसार वादी राजकुमार मिश्रा उर्फ अले मिश्रा की बोलेरो गाड़ी मिर्जापुर निवासी शिवबली यादव (मेजर) नामक चालक चलाता था। आरोप है कि 18 जनवरी 2016 को वह अपने चालक के साथ औराई चौराहे पर था। इसी दौरान एक लड़का वहां आया और खुद को नरथुआ का रहने वाला बताते हुए मरीज देखने के लिए बीएचयू चलने की बात की।

गले में रस्सी कसकर की थी हत्या
उसके बाद गाड़ी चालक उसे लेकर चला, रास्ते मे फोन कर उक्त लड़के ने दो लोगों को और अपने साथ गाड़ी में बैठाया। शाम सात बजे वादी अपने ड्राइवर को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। जिस पर सुबह उसके घर गया तो वह वहां भी नहीं मिला। इस बीच मिर्जामुराद थाने से उसे सूचना मिलने पर जब वहां पहुंचा तो देखा कि उसके चालक का शव पड़ा है। जिसके गले में रस्सी कसी हुई थी।

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एक आरोपी बाल अपचारी

विवेचना के दौरान मिर्जापुर कछवा बजहा निवासी मुन्ना यादव, प्रहलाद पटेल और कछवा निवासी गफ्फार अली का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उन्हें अभियुक्त बनाया था। वहीं इस मामले में एक अन्य अभियुक्त तारा यादव के अदालत में उपस्थित नहीं होने के चलते उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।

वहीं एक अन्य आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय को प्रेषित कर दी गई। अदालत में अभियोजन की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गया, कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुना दी।
पढ़ेंः पति ने कबूला जुर्म: पहले तकिये से मुंह दबाकर पत्नी को मारा, फिर पंखे से लटकाया शव

सीएए-एनआरसी विरोध मामले में आरोपी को जमानत

प्रभारी सत्र न्यायाधीश (दसवां) देवकांत शुक्ला की अदालत ने एनआरसी के विरोध मामले में आरोपी साजिद उर्फ गुड्डू मुरमुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हरहा दालमंडी निवासी आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जनवरी 2020 को बेनिया में सीएए-एनआरसी के विरोध में बवाल हुआ था। इसमें साजिद सहित अन्य कई आरोपी बनाए गए थे। 
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असलहा तस्करी के आरोपी को जमानत

प्रभारी सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ल की अदालत ने असलहा तस्करी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। थाना सदर टाउन, जिला बक्सर बिहार निवासी आरोपी विवेक दुबे को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह के मुताबिक वादी एटीएस यूनिट व थाना सारनाथ की संयुक्त पुलिस टीम ने आरोपी विवेक दुबे को 18 जुलाई 2022 को हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया था। जिसके पास से प्रतिबंधित असलहे व नकदी भी बरामद किए गए।
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