विवेचना के दौरान मिर्जापुर कछवा बजहा निवासी मुन्ना यादव, प्रहलाद पटेल और कछवा निवासी गफ्फार अली का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उन्हें अभियुक्त बनाया था। वहीं इस मामले में एक अन्य अभियुक्त तारा यादव के अदालत में उपस्थित नहीं होने के चलते उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।
वहीं एक अन्य आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय को प्रेषित कर दी गई। अदालत में अभियोजन की ओर से सात गवाह परीक्षित कराए गया, कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुना दी।
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प्रभारी सत्र न्यायाधीश (दसवां) देवकांत शुक्ला की अदालत ने एनआरसी के विरोध मामले में आरोपी साजिद उर्फ गुड्डू मुरमुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हरहा दालमंडी निवासी आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जनवरी 2020 को बेनिया में सीएए-एनआरसी के विरोध में बवाल हुआ था। इसमें साजिद सहित अन्य कई आरोपी बनाए गए थे।
प्रभारी सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ल की अदालत ने असलहा तस्करी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। थाना सदर टाउन, जिला बक्सर बिहार निवासी आरोपी विवेक दुबे को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व हिमांचल सिंह के मुताबिक वादी एटीएस यूनिट व थाना सारनाथ की संयुक्त पुलिस टीम ने आरोपी विवेक दुबे को 18 जुलाई 2022 को हिरामनपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया था। जिसके पास से प्रतिबंधित असलहे व नकदी भी बरामद किए गए।