पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने के आरोपी वाराणसी निवासी नौशाद खान की जमानत अर्जी अपर जिला जज एनबी यादव की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
इसी के साथ आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पिछली तिथि पर आरोपी को अंतरिम जमानत मिली थी और बुधवार को नियमित जमानत अर्जी सुनवाई हुई। नौशाद की जमानत अर्जी का विरोध सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने किया।
पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद फेसबुक पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में लंका निवासी अभिनेश सिंह ने 17 अगस्त 2018 को भेलूपुर थाने में नौशाद खान व अंसारी इश्तेयाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भेलूपुर पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार उनके घर दबिश देने लगी।
पुलिस के बढ़ते दबाव पर रामापुरा देवकीनंदन हवेली निवासी नौशाद खान ने अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और विनय कुमार सिंह के मार्फत स्पेशल सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर दिया था।