अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि शिव बारात केवल प्रशासन से स्वीकृत मार्ग और निर्धारित समयावधि में निकाली जाएगी। बिना अनुमति मार्ग परिवर्तन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना सूचना कार्यक्रम करना दंडनीय होगा। जुलूस में शामिल वाहनों की संख्या नियंत्रित रहेगी, अव्यवस्थित, अनियंत्रित या खतरनाक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
आतिशबाजी केवल अनुमति प्राप्त स्थल और सुरक्षा मानकों के अनुरूप की जाएगी। ज्वलनशील सामग्री खुले में नहीं रखी जाएगी। आयोजक प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैनात करेंगे, सभी स्वयंसेवक पहचान पत्र और निर्धारित ड्रेस कोड धारण करेंगे। लाउडस्पीकर/डीजे का प्रयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाएगा। खतरनाक साउंड सिस्टम नहीं लगाया जाएगा।
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि महाशिवरात्रि पर केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित और तय पार्किंग स्थलों का ही उपयोग किया जाएगा। मुख्य मार्गों, घाट मार्गों और आपातकालीन मार्गों पर वाहन खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा। अवैध पार्किंग मिलने पर चालान किया जाएगा। यातायात डायवर्जन प्लान का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शोभायात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा। मार्ग पूरी तरह साफ और अवरोध मुक्त रखा जाएगा। घाट, मंदिरों के पास भारी वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अनधिकृत व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।