वाराणसी में निजी कोविड अस्पतालों में अब अपने वहां भर्ती मरीजों के इलाज के खर्चों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए 13 मई दोपहर तक का समय जिलाधिकारी ने दिया है। इस पहल से जहा अस्पतालो की मनमानी रुकेगी वही मरीजों को बड़ी राहत होगी।
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जिले में 52 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहां शासन ने मरीजों के इलाज को लेकर पहले ही खर्चों का निर्धारण किया है। इसके लिए 13 अप्रैल को ही शासनादेश जारी किया जा चुका है। इसका पालन निजी कोविड अस्पतालों में नहीं हो रहा था और मरीजों से मनमाना पैसा लिया जा रहा था।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा जिला ने सीएमओ के माध्यम से निजी अस्पतालों को भेजे पत्र में 13 अप्रैल के शासनादेश का हवाला देते हुए शासनादेश के अनुसार ही मरीजों से का इलाज करने का निर्देश दिया है। इसमें अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए शासन द्वारा निर्धारित रेट की सूची सार्वजनिक करनी होगा, जिसमें सामान्य ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटीलेटर युक्त आईसीयू की सभी दरें 13 मई को दोपहर 12 बजे तक जारी करते हुए सीएमओ ऑफिस में इसकी कॉपी भी उपलब्ध करानी होगी।
शासन द्वारा निर्धारित दर में कंसलटेंट का खर्चा, बेड का खर्चा, सामान्य दवाइयों का खर्चा, ऑक्सीजन और अस्पताल के मूलभूत सुविधाएं पीपीई किट आदि शामिल है। लापरवाही करने वालो के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।