वाराणसी जिले में हत्या के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। घटना जून 2017 में हुई थी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण डॉ. दीनानाथ ने यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
साली से अवैध संबंधों के चलते जीजा द्वारा अपने 16 वर्षीय साले की हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मालले में शनिवार को आरोपी जाजी के दोषी पाए जाने पर अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 55 हजार जुर्माना रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
रोहनिया के अमरा खैरा गांव में 26 जून 2017 को प्रधान की सूचना पर बालक का शव बरामद किया गया था। वहीं अभियुक्त जीजा के पास से मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ था। इस मामले में आरोपी साली को अदालत ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।