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जीएसटी रिटर्न भरने में हुई त्रुटि तो नहीं मिलेगा आईटीसी

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दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने शनिवार को मंडुवाडीह स्थित एक होटल में बजट 2022 पर विश्लेषण कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें आयकर और जीएसटी संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य वक्ता सीए जीडी दुबे ने बताया कि जीएसटी में 16बी में एक नई धारा 2बीए जोड़ दी गई है। जिसके अंतर्गत अब धारा 38 के अंतर्गत आईटीसी लेना और मुश्किल हो जाएगा। यदि सप्लायर द्वारा 3बी में कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे उसने ऐसी आईटीसी ली हो जो एलिजिबल न हो या जीएसएटीआर में कम जमा की गई हो या निर्धारित समय के बाद की गई है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब व्यापारियों को अपने सप्लायर के रिटर्न का भी ध्यान रखना होगा। व्यापारियों के रिटर्न न भरने पर उनका जीएसटी नंबर रद्द करने का भी अधिकार अब अधिकारियों को दे दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।
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मुख्य अतिथि आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि एमएसएमई में फ्रेट सब्सिडी और पूर्वांचल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं करने पर निराशा हुई है। डीएवी पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्री डॉ. अनूप मिश्रा ने भी विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता राजेश भाटिया, संचालन अजय जायसवाल और धन्यवाद नीरज पारिख ने दिया। कार्यशाला में राजीव जयपुरिया, प्रशांत अग्रवाल, अनुपम देवा, विनोद , प्रशांत गुप्ता, ज्ञानेश्वर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, नमित पारिख, डीएस मिश्रा, संजय झुनझुनवाला, दीपक, भरत अग्रवाल, विशाल जायसवाल आदि रहे।
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