वाराणसी में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर जो नमूने लिए गए, अब उनमें आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है। इसमें मिलावटी मसाला डोसा खिलाने पर होटल रमाडा पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना हुआ है। अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में यह फैसला होने के बाद उसका आदेश जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन की ओर से जनवरी में 28 लोगों पर 7.57 लाख रुपये जुर्माना किया गया है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर नमूने लिए जाते हैं। इसके तहत ही जनवरी में 562 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 126 नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी संजय प्रसाद सिंह ने बताया कि अपर जिलाधिकारी नगर की ओर से जो जिन प्रतिष्ठानों पर 7.57 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है, उसमें सुनवाई के दौरान सबसे अधिक जुर्माना 2.10 लाख होटल रमाडा पर किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 अप्रैल से लेकर जनवरी तक 157 वादों का निस्तारण करते हुए 40 लाख 54 हजार रुपये जुर्माना किया है।