नगर निगम सीमा में विज्ञापन या होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ती है। आवेदक को विज्ञापन लगाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखकर पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। निगम की अनुमति के बाद ही कोई विज्ञापन या होर्डिंग शहर में लगाया जा सकता है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने कहा कि अवैध विज्ञापन और होर्डिंग को चिह्नित करने के लिए जोन वार अभियान चलाया जा रहा है। अवैध तरह से विज्ञापन व होर्डिंग लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सप्ताह भर के अंदर अवैध विज्ञापन व होर्डिंग की सूची तैयार कर ली जाएगी।
अमर उजाला की ओर से शहर में अवैध रूप से विज्ञापन और होर्डिंग के खिलाफ मुहिम शुरू की जा रही है। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई सूचना अथवा सुझाव हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप अपनी बात मोबाइल नंबर 7617566161 पर व्हाट्सऐप पर साझा कर सकते हैं।