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ज्ञानवापी मामला एक नजर में: जिला अदालत में अर्जी, फैसले और सर्वे में अब तक ये हुआ, जानें तारीख दर तारीख

Fri, 04 Aug 2023 06:01 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी में सर्वे के मद्देनजर जिले की पुलिस और प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट पर है। एएसआई को सर्वे कर बताना है कि क्या मंदिर को ध्वस्त कर उसके ढांचा के ऊपर मस्जिद बनाई गई है? पढ़ें इस प्रकरण की अबतक की पूरी कहानी। 
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ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले में एएसआई से सर्वे की मांग पर 67 दिन में सुनवाई पूरी हुई थी। सर्वे की मांग लेकर हिंदू पक्ष की सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी ने बीते 16 मई को अदालत में आवेदन दिया था। वादी और प्रतिवादी पक्ष की दलीलों और आपत्तियों को सुनने के बाद अदालत ने 14 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 21 जुलाई को अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी के सीज वजूस्थल को छोड़कर शेष अन्य हिस्से का आदेश दिया था। साथ ही, कहा था कि सर्वे के दौरान मौजूदा संरचना को कहीं भी किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचे। 

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  • 16 मई 2023 - चार हिंदू महिला उपासकों ने ज्ञानवापी में एएसआई से सर्वे के लिए आवेदन दिया।
  • 19 मई 2023 - अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति दाखिल की।
  • 22 मई 2023 - हिंदू पक्ष ने अदालत में दलील पेश की।
  • 12 जुलाई 2023 - हिंदू पक्ष ने आवेदन के निस्तारण पर बल दिया तो मसाजिद कमेटी ने आपत्ति के लिए समय मांगा।
  • 14 जुलाई 2023 - अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली।
  • 21 जुलाई 2023 - जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए एएसआई को 11 बिंदुओं पर आधारित आदेश सुनाया।
  • 24 जुलाई 2023 - ज्ञानवापी में एएसआई ने लगभग साढ़े पांच घंटे सर्वे किया। मसाजिद कमेटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कह कर सर्वे के काम पर 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रोक लगा दी।




 

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  • 25 से 27 जुलाई 2023 - अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे संबंधी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। 25, 26 और 27 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश के लिए तीन अगस्त की तिथि तय कर दी। साथ ही, तब तक सर्वे काम न शुरू करने के लिए कहा।
  • 03 अगस्त 2023 - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे का काम जारी रखने के लिए कहा। जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
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