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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग संबंधी वाद पर प्रतिदिन होगी सुनवाई

Wed, 14 Sep 2022 06:35 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के साथ ही परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग पर दायर वाद पर अदालत ने छह अक्तूबर से प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया।
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ज्ञानवापी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के साथ ही परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग पर दायर वाद सुनने योग्य है नहीं, मंगलवार को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के बीमार होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख छह अक्तूबर नियत की है।

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इसके साथ ही वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ के अनुरोध पर अदालत ने छह अक्तूबर से प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया। सिविल जज फास्ट ट्रैक महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में अंजुमन की तरफ से एक अधिवक्ता के बीमार होने के कारण सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया।

अदालत ने वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर रूल 7 नियम 11 के तहत दिए गए आवेदन पर वादी पक्ष की आपत्ति के बाद विपक्षी अंजुमन इंतजामिया को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए आदेश दिया है। अदालत में वादी की तरफ से मानबहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी, एडीजीसी सिविल सुलभ प्रकाश और अंजुमन की तरफ से मुमताज अहमद आदि उपस्थित रहे।

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विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह की तरफ से वाद दाखिल कर परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, सर्वे में मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ के साथ परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। अदालत से यह अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ करने में अंजुमन इंतजामिया और अन्य विपक्षियों को व्यवधान डालने से रोका जाए।
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जवाब दाखिल नहीं करने पर फटकार

वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख व मुकदमे के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने दावा किया कि भगवान आदि विश्वेश्वर मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद में मंगलवार को मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि छह अक्तूबर तक मुस्लिम पक्ष अपना जवाब फाइल नहीं करता है तो उनका अवसर समाप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
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