इसी क्रम में अदालत ने कोर्ट मुंसरिम की आख्या के बाद मूलवाद के रूप में निषेधाज्ञा वाद दर्ज कर लिया। अदालत में वादी पक्ष की तरफ स्थानीय अधिवक्ता मदन मोहन यादव, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अनुपम द्विवेदी और विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से रईस अहमद और मुमताज अहमद मौजूद रहे।