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Gyanvapi Case : हलफनामा दाखिल न करने पर एसआई पर दस हजार जुर्माना, 10 दिन में देना होगा जवाब

Wed, 19 Oct 2022 05:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 10 हजार रुपये हर्जाना जमा करने की शर्त पर दस दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह हर्जाना हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के पास अगली सुनवाई 31 अक्तूबर तक जमा होगा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 10 हजार रुपये हर्जाना जमा करने की शर्त पर दस दिन में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह हर्जाना हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के पास अगली सुनवाई 31 अक्तूबर तक जमा होगा।

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कोर्ट ने समय दिए जाने के बावजूद हलफनामा दाखिल न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर पहले ही 31 अक्तूबर तक रोक लगा रखी है। एएसआई निदेशक से हलफनामा मांगा गया था। 31 अक्तूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। 

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। कुल पांच याचिकाओं में से अर्थहीन हो चुकीं तीन याचिकाओं पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। शेष दो याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। एक याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और दूसरी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई है। 

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