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Gyanvapi Case: नंदीजी महाराज के मामले की सुनवाई आठ जनवरी को, महादेव से दीदार कराने की हुई है मांग

Wed, 20 Dec 2023 11:19 AM IST
प्रगति चंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

अदालत ने कहा कि वाद पत्र में जो अनुतोष मांगा गया है, उस मुद्दे पर सभी पक्ष को सुनने के बाद ही आदेश पारित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अदालत ने वादी पक्ष को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को आवश्यक दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित नंदीजी महराज व अन्य की तरफ से ज्ञानवापी स्थित आदि विश्वेश्वर के दीदार और साक्षात्कार के लिए बैरिकेटिंग खोलने को लेकर दाखिल वाद में पक्षकार बनाई गई अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन अश्वनी कुमार की अदालत में मंगलवार को हाजिर होकर वाद पत्र के दस्तावेजों की नकल दिए जाने का अनुरोध किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की है।

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अदालत ने कहा कि वाद पत्र में जो अनुतोष मांगा गया है, उस मुद्दे पर सभी पक्ष को सुनने के बाद ही आदेश पारित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अदालत ने वादी पक्ष को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को आवश्यक दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही, अन्य पक्षकारों यूनियन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस आयुक्त, डीएम और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को नोटिस का तामिला कराने हेतु कहा है। 

यह मुकदमा श्री नंदीजी महाराज विराजमान की ओर से कानपुर नगर के सरसौल की आकांक्षा तिवारी और लखनऊ के दीपक प्रकाश शुक्ला, सुविद प्रवीण कंचन व अमित कुमार की ओर से दाखिल किया गया है।

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