अंजुमन इंतेजामिया की ओर से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर आपत्ति जताई गई थी। अंजुमन इंतेजामिया का कहना है यह वाद विशेष पूजा स्थल अधिनियम से यह वाद
बाधित है। ऐसे में यह सुनवाई होने योग्य नहीं है।
ज्ञानवापी स्थित व्यासजी का तहखाना प्रकरण की सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी। गुरुवार को प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत में कहा गया कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लिहाजा, अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी।
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यह वाद शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने दाखिल किया है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से कहा गया है कि व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए।