किरन सिंह के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने दलील में कहा कि जिला जज को यह रिवीजन सुनने का अधिकार नहीं है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह सिविल जज के कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल है। ऐसे में कोर्ट को सुनवाई का अधिकार है। इसी के साथ कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को बहस करने के लिए 10 अगस्त की तिथि तय कर दी।