ज्ञानवापी में सर्वे के लिए जाती एएसआई की टीम
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जिला जज की अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेश से जो सर्वे का कार्य चल रहा है, उसकी प्रकृति संवेदनशील है। एएसआई के अधिकारी सर्वे की रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। सर्वे के संबंध में कोई सूचना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया जाना न तो औचित्यपूर्ण है और न ही विधि सम्मत है।
अदालत ने एएसआई के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सर्वे के संबंध में किसी भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे। सर्वे के संबंध में कोई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से भी नहीं साझा करेंगे और रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
जिला जज की अदालत ने कहा कि वाद के वादीगण व प्रतिवादीगण, उनके अधिवक्तागण, जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) और अन्य अधिकारियों को भी आदेशित किया जाता है कि सर्वे के संबंध में कोई जानकारी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साझा न करें। न सर्वे से संबंधित किसी जानकारी का प्रचार-प्रसार करें। ताकि, रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सके।