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UP: गैंगस्टर...आठ आरोपियों की 9 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क, आरोपियों पर शिकंजा; डीएम के निर्देश पर एक्शन

Tue, 18 Aug 2026 05:43 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।

सार

मई से 13 अगस्त तक गैंगस्टर एक्ट के तहत आठ आरोपियों की नौ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई। डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने आरोपियों की जमीन, भवन और वाहन कुर्क किए। इस अवधि में कुल 24 आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है।

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डीएम के निर्देश पर एक्शन। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन के निर्देश पर मई से 13 अगस्त तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। डीएम के अनुसार कुर्क संपत्ति का कुल मूल्य 9 करोड़ 11 हजार 16 रुपये है। अब तक जिले में 24 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
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दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भदेसरा गांव निवासी नवीन सिंह उर्फ रिंकू, प्रवीण सिंह और विपिन सिंह की 6 करोड़ 80 लाख 32 हजार 200 रुपये की भूमि कुर्क की गई। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के अनुज कुमार यादव की 80 हजार रुपये की पिकअप, हल्दी थाना क्षेत्र के विजय कुमार की 8.50 लाख रुपये की पिकअप और हलधरपुर के भुड़सुरी निवासी अभिषेक कुमार यादव उर्फ कन्हैया की 1.85 लाख रुपये की बोलेरो कुर्क की गई।

बलिया के नरही थाना क्षेत्र के मदन मोहन यादव उर्फ डब्लू की 11.51 लाख रुपये की बोलेरो और पिकअप भी कुर्क हुई। सरायलखंसी के जयसिंहपुर निवासी सतीश सिंह उर्फ बबलू, अवनीश सिंह उर्फ मिंटू और मनीष सिंह उर्फ पिंटू के 50 लाख 69 हजार 444 रुपये मूल्य के दो भवन कुर्क किए गए। घोसी कोतवाली के करीमुद्दीनपुर निवासी मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद का 93.53 लाख और मो. खालिद अंसार का 53 लाख 89 हजार 372 रुपये का भवन भी कुर्क किया गया।
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नौ अभियुक्त किए गए जिलाबदर
गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें नौ को जिलाबदर किया गया, जबकि एक अभियुक्त के खिलाफ मासिक हाजिरी की कार्रवाई हुई है। जिलाबदर किए गए अभियुक्तों में मऊ कोतवाली के मछली मंडी सहादतपुरा निवासी अभिषेक यादव उर्फ गणेश, हट्टीमदारी निवासी रिक्की खान और अफजल उर्फ अफजल अंसारी, कोपागंज के देवकली निवासी दिव्यांश उर्फ आशीष, सरायलखंसी के तजोपुर डांडेपार निवासी रोहित उर्फ फोटो, दक्षिण टोला के औरंगाबाद निवासी सरफराज अहमद, मऊ कोतवाली के रघुनाथपुर निवासी दानिश, घोसी कोतवाली के कटिहारी बुजुर्ग निवासी विनोद यादव और मऊ कोतवाली के पठानटोला निवासी दिलशाद उर्फ मोनू शामिल हैं। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां निवासी आनंद यादव के खिलाफ थाने में मासिक हाजिरी की कार्रवाई की गई है।
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तीन के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
शस्त्र अधिनियम के तहत 3 अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। इनमें कोपागंज थाना के काछीकला निवासी प्रेमचंद्र यादव, मधुबन थाना क्षेत्र के गाईगांवा निवासी रामअशीष पटेल, सरायलखंसी थाना के सरवां गांव निवासी मानस मिश्रा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सरायलखंसी थाना के हरपुर निवासी गोविंद कुमार, आजमगढ़ के महाराजगंज अक्षयबर निवासी कुलदीप सिंह और लखनऊ के चंदनपुर खानीपुर इटौजा निवासी हरीश बाबू का वाहन जब्त किया गया है।
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