जिला जेल अधीक्षक आचार्य उमेश कुमार सिंह के अनुसार बंदियों के परिजन स्मार्ट फोन या लैपटॉप से ई-प्रिजन वेबसाइट पर जाकर ई-मुलाकात या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। विजिटर विवरण वाले कॉलम में विवरण और बंदी का नाम भरकर फिजिकल बॉक्स में सम्मिट करने पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद उसे भरकर ओके करने पर रिफ्रेंस नंबर मिलेगा। रिफरेंस नंबर को इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम में भरकर क्लिक करेंगे तो कारागार से मुलाकात की स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद मुलाकाती अपने मेल से पर्ची का फोटो कॉपी लेकर जिला जेल पहुंचकर मुलाकात काउंटर से संपर्क कर मुलाकात कर सकते हैं।