जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले समस्त व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएंगे, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।