जिस पर अदालत ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तलाकशुदा महिला मोनी मौर्या, पूजा मौर्या, आरती मौर्या उर्फ गुच्ची, सुखराम मौर्या, आशा मौर्या, रोहित मौर्या, प्रद्युम्न मौर्या, पवन मौर्या और रोहित बिंद समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध धमकी देने और ब्लैकमेल करने समेत आईटी ऐक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश थानाध्यक्ष थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को दिया।