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वाराणसीः कोर्ट ने सीएमओ को किया तलब, हत्या के मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं होने पर की सख्त टिप्पणी

Wed, 01 Sep 2021 11:39 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

अदालत ने सीएमओ को पत्र लिखकर पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का नाम पता तैनाती बताने के लिए बीते 26 मार्च को पत्र लिखा गया। इसके बावजूद कई तारीख बीतने के बाद भी कोर्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। तब अदालत ने सख्त रुख अपनाया। 
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अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हत्या के मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं होने पर वाराणसी की अदालत ने सीएमओ डॉ. वीबी सिंह के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए सात सितंबर को तलब किया है।  अदालत द्वारा भेजा गया नोटिस में कहा कि सीएमओ के कृत्य से हत्या जैसे गंभीर मामलों का विचारण विलंबित हो रहा है, जो कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही है।

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ऐसे में स्पष्टीकरण दें कि क्यों न प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्यवाही शुरू की जाए। एडीजीसी विनय सिंह के मुताबिक वर्ष 2006 के हत्या का एक मामला सरकार बनाम मनोज चौहान विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की कोर्ट में विचाराधीन है, प्रकरण में मृतक शकील अहमद का 14 जनवरी 2006 को बीएचयू में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान कोर्ट में दर्ज होना है।

अदालत में बयान के लिए जब कई तारीखों पर चिकित्सकों को तलब किया, तब कहा गया उन सभी ने रिपोर्ट नहीं तैयार की है। इस पर अदालत ने सीएमओ को पत्र लिखकर पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक का नाम पता तैनाती बताने के लिए बीते 26 मार्च को पत्र लिखा गया।
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इसके बावजूद कई तारीख बीतने के बाद भी कोर्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। तब अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने आदेश की प्रति प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा निदेशक को भी भेजा है।

जमीन प्रकरण में कमिश्नर ने एसडीएम को किया आदेशित

कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने चकबंदी समाप्त होने के बाद नवीन परती भूमि की सुरक्षा को लेकर राजस्व निरीक्षक की आख्या के मामले को टालने और दायित्व से बचने का बताते हुए एसडीएम सदर को आवश्यक कार्रवाई को आदेशित किया है।

 प्रकरण में चौबेपुर ढाका निवासी अमीन जितेंद्र पांडेय ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन को अवैधानिक तरीके से सट्टा करने का आरोप लगाया था। जन सुनवाई के दौरान कमिश्नर ने इस शिकायती आवेदन पर एसडीएम सदर को आदेशित किया।

अमर्यादित फोटो वायरल के आरोपी को मिली जमानत

ट्विटर पर प्रधानमंत्री व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अमर्यादित फोटो वायरल करने मामले में अपर जिला जज (द्वितीय) रोहित रघुवंशी की अदालत ने रामनगर कटेसर निवासी अक्षय कुमार यादव उर्फ मुलायम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 50-50 हजार रुपये की दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व डीएन यादव व अजय पाल के अनुसार रामनगर थाने के एसआई ईश्वर चन्द्र यादव ने एक मई 2021 को रामनगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप था कि सर्विलांस प्रभारी द्वारा ट्विटर पर प्रधानमंत्री व पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के संबंध में अमर्यादित फोटो वायरल हो रही है। जांच के दौरान अक्षय कुमार यादव पर मोबाइल से फोटो वायरल करने का आरोप लगा। 
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छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सात साल की कड़ी कैद

 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी सेठ उर्फ राजबली को सात साल की कड़ी कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दस हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिया जाएगा।

एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार 21 जनवरी 2013 को चोलापुर के नेहिया गांव निवासी आरोपी राजबली ने छात्रा को बहला फुसलाकर सिकंदराबाद ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में छात्रा को लेकर वह जौनपुर पहुंचा, जहां वह बरामद कर ली गई। इस मामले में अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी के पिता व माता को दोषमुक्त करार दिया। 
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