वाराणसी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजीव कुमार की अदालत ने मासूम बच्ची संग दुष्कर्म के दोषी नीरज को 20 साल की कड़ी कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस दौरान अदालत ने पीड़िता को आर्थिक मदद के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही मदद के तहत एक लाख रुपये दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव को पत्र भी लिखा।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, 28 अगस्त 2018 को फूलपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में साढ़े चार वर्ष की मासूम बच्ची जब बरामदे में सो रही थी तो अज्ञात युवक ने उसे उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम बदहवाश हाल में जब घर पहुंची तब परिजनों को जानकारी हुई।
अदालत ने 10 गवाहों और पीड़िता द्वारा अभियुक्त की पहचान संबंधी बयान के बाद आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। आरोपी घटना के अगले दिन से ही जेल में निरुद्ध रहा। अदालत ने आरोपी की गरीबी, घर में वृद्ध माता-पिता को छोड़ कोई पैरोकार नहीं होने को देखते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई।