फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज मामला: विवाहिता की हत्या में पति और सास-ससुर को 10 साल की कड़ी कैद, 21-21 हजार का जुर्माना भी

Wed, 22 Dec 2021 11:11 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने अभियुक्त पति श्रीकांत केशरी, ससुर सदाबृज केशरी व सास मुन्नी केशरी को 10 -10 वर्ष की कड़ी कैद व 21-21 हजार के जुर्माने की सजा मंगलवार को सुनाई। 
विज्ञापन
अदालत - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने अभियुक्त पति श्रीकांत केशरी, ससुर सदाबृज केशरी व सास मुन्नी केशरी को 10 -10 वर्ष की कड़ी कैद व 21-21 हजार के जुर्माने की सजा मंगलवार को सुनाई। जबकि दोषी ननद शिवकुमारी को अदालत ने सात वर्ष की कड़ी कैद व 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


एडीजीसी मनीष राय के अनुसार रामनगर थानांतर्गत कुतलुपुर निवासी कमलेश केशरी की पुत्री चंदा का 24 नवंबर 2016 को रोहनिया थाना क्षेत्र के जमुनी गांव निवासी सदाबृज केशरी के बेटे श्रीकांत से शादी हुई थी। तीन लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा, तीन जून 2018 को इन अभियुक्तों ने दुपट्टा से गला कसकर विवाहिता की हत्या कर दी। अदालत ने ट्रायल में अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुना दी। 

हत्याकांड में जेठानी की जमानत अर्जी खारिज
 प्रभारी सत्र न्यायाधीश (राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी) की अदालत ने देवर व देवरानी की हथौड़ी से हत्या मामले में रहीमपुर नई बस्ती लोहता निवासी आरोपी जेठानी शहजादी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। वादिनी के अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के मुताबिक 26 सितंबर 2021 की सुबह वादिनी का बेटा निसार अहमद 40 वर्ष और उसकी पत्नी खुशबू हाशमी ने उसके बड़े बेटे नियाज की पुत्री शाइस्ता बानो को खाना दे दिया।

विज्ञापन

इसी बात को लेकर दूसरे नंबर का बेटा निजामुद्दीन और उसकी पत्नी शहजादी विवाद शुरू कर दिया। इस बात को लेकर निसार उर्फ सीपू समझाने के लिए नीचे वाले कमरे से ऊपर निजामुद्दीन के कमरे के पास पहुंचा। थोड़ी ही देर में मारपीट और शोर-शराबा सुन खुशबू हाशमी भी ऊपर गई तो निजामुद्दीन व उसकी पत्नी ने लोहे के किसी सख्त हथौड़ी से सिर पर वार कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में मृत घोषित किया गया।
विज्ञापन

जानलेवा हमले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सिर पर पत्थर से वार कर युवक पर प्राणघातक हमले में अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्दश) पशुपतिनाथ मिश्रा की अदालत ने आरोपी मोहम्मद साहेब उर्फ रहमान को चार साल के कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

एडीजीसी विद्यासागर पांडेय के अनुसार 15 फरवरी 2018 को रात दस बजे को कोतवाली थाना क्षेत्र के सप्तसागर निवासी सिराज अहमद का बेटा सोनू अपने कुछ दोस्तों के साथ गली में मौजूद था।इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर आदमपुर थाना क्षेत्र के आलमपुरा निवासी मोहम्मद साहेब ने पत्थर से सोनू के सिर पर प्रहार कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया। ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें