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गाजीपुर में सीओ सहित 23 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है मामला 

Fri, 29 Jan 2021 08:39 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
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Court order
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने शुक्रवार को यूपी स्थित गाजीपुर के जमानिया के तत्कालीन सीओ एवं आठ पुलिस कर्मियों के साथ 15 अज्ञात पुलिस कर्मियों पर धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुहवल थानाध्यक्ष को दिया है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान पीड़ित को धमकी देने का है।

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अधिवक्ता संजय कुमार राय ने बताया कि सुहवल क्षेत्र के ढढनी भानमल राय निवासी धर्मेंद्र सिंह यादव उर्फ गुड्डू ने वर्ष 2019 में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय को बताया था कि जमानिया के तत्कालीन सीओ कुलभूषण ओझा ने 18 मई 2019 की रात 12 बजे मोबाइल पर फोन कर कहा कि 19 मई को लोकसभा चुनाव होना है। उस दिन मतदान करने के बाद तुम बूथ पर नजर मत आना। दिखाई पड़े तो परिणाम गंभीर होगा। साथ ही कई तरह की धमकी भी दी गई।

इसके बाद तत्कालीन सीओ कुलभूषण ओझा के साथ नगसर हाल्ट थाना प्रभारी अजीत पांडेय, सुहवल उपनिरीक्षक राजेश गिरी, रेवतीपुर थानाध्यक्ष कृष्ण लाल मिश्रा, दिलदारनगर थानाध्यक्ष विवेक कुमार श्रीवास्तव, सुहवल थाने पर तैनात आरक्षी वीरेंद्र बहादुर सिंह, कांस्टेबल राजमिलन तिवारी, रघुवंश राय एवं 15 अज्ञात पुलिस कर्मी 13 जून की रात 12 बजे पहुंचे। घर के बाहर का दरवाजा तोड़ने के साथ महिलाओं को जगाकर गाली-गलौज की। पीड़ित के मुताबिक पुलिस कर्मियों द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाने एवं एनकाउंटर करने की साजिश रची जा रही है।
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कोर्ट ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुहवल के प्रभारी थाना निरीक्षक को सीओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बारे में प्रभारी थानाध्यक्ष सुदेश कुमार सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।     

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