कफ सिरप तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता और शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल को शुक्रवार को अपर जिला जज (फास्ट ट्रैक) मनोज कुमार की अदालत में पेश किया गया। साथ ही उसकी और उसके परिवार की 32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी के अधिवक्ता ने अर्जी के अध्ययन और लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा। इस पर अदालत ने आरोपी का न्यायिक रिमांड बनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तिथि तय कर दी।
प्रकरण के अनुसार, ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि रांची की फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिये कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी की गई। इसका नेटवर्क देश-विदेश में है।
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फर्म के प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल और उसके बेटे शुभम जायसवाल ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी फर्म का पंजीकरण कराया और बड़ी मात्रा में कफ सिरप की खरीद-बिक्री की। इसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया गया। जांच में भोला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से 32 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पाई गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सोनभद्र जेल में रखा है।
दूसरी तरफ, विवेचक ने अदालत में अर्जी देकर आरोपी को सोनभद्र जेल से वारंट बी से तलब करने की गुहार लगाई गई थी। इसके बाद आरोपी को सोनभद्र जेल से शुक्रवार को वाराणसी लाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद भोला को जेल भेज दिया।