सात दिन खुलेंगी दवा की दुकान और सैलून
नई व्यवस्था में दोनों तरफ की दवा की दुकानें, सैलून और नाई की दुकानें सप्ताह में सातों दिन सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी। ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकानों, खान पान की वस्तुओं की होम डिलिवरी करने वाले संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था, फेस मास्क, कवर, ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें, मार्केट, कांप्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक मंडी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया गया है।
स्कूल, कालेज और शैक्षिक संस्थान बंद
सीनियर एवं जूनियर व सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी विद्यार्थी के बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही खुले में खेलना, मार्केट एवं मार्गों पर घूमना आदि भी प्रतिबंधित भी रहेगा। 10 वर्ष की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी या बिना आवश्यकता के घर से बाहर निकले तो उनके माता पिता व अभिभावक पर कार्रवाई की जाएगी।
बुजुर्गो अैर गर्भवती महिलाओं का निकलना प्रतिबंधित
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के घर से निकलने पर प्रतिबंध होगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और दो गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा।