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कोरोना का असर: बीएचयू में 50 फीसदी शिक्षक और कर्मचारी ही करेंगे काम, विभागों में आज से रोटेशन प्रणाली

Sat, 08 Jan 2022 01:20 AM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

कोरोना की तीसरी लहर को देख यूजीसी  द्वारा जारी सुरक्षा के मानक उपायों को बीएचयू में लागू कर दिया गया है। इसके तहत कार्यालयों में रोटेशन के अनुसार आधे कर्मचारी ही उपस्थित होकर काम करेंगे।
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देख काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में रोटेशन प्रणाली लागू कर दी गई है। सभी विभागों में 50 फीसदी शिक्षक और कर्मचारी रोटेशन आधार पर आएंगे। आधे कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। नई व्यवस्था शनिवार से लागू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुक्रवार शाम विभागों में सर्कुलर जारी कर दिया है।

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जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)  द्वारा जारी सुरक्षा के मानक उपायों को विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। इसके तहत कार्यालयों में रोटेशन के अनुसार आधे कर्मचारी ही उपस्थित होकर काम करेंगे और आधे घर से कार्य करेंगे।

निश्चित दिवस अवधि के बाद रोटेशन का क्रम परिवर्तित होता रहेगा। समूह क के अधिकारियों का नियमित रूप से कार्यालय में रहना अनिवार्य किया गया है।
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महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को छूट

विश्वविद्यालय में लागू नियम के अनुसार, गर्भवती महिला कर्मचारियों व दिव्यांग कर्मियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें घर से काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को निवास क्षेत्र डिनोटिफाई होने तक छूट रहेगी। 

वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी बैठक

घर से काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना होगा। कार्यालयों में बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जब तक अति अनिवार्य न हों। कार्य स्थल पर सबके लिए मास्क, सैनिटाइजर और बार-बार हाथ धोने की अनिवार्यता लागू की गई है। गलियारों, कैंटीन में भीड़ कम करने तथा बार-बार हाथ सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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आवश्यक सेवाएं रहेंगी यथावत

कुलसचिव सामान्य प्रशासन कार्यालय से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सर सुंदर लाल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, शताब्दी सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, फार्मेसी, चिकित्सकीय प्रयोगशालाओं, जल एवं विद्युत आपूर्ति विभाग, सफाई, सुरक्षा, डेयरी एवं कृषि फार्म विभागों पर वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू नहीं होगा। उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।
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