विश्वविद्यालय में लागू नियम के अनुसार, गर्भवती महिला कर्मचारियों व दिव्यांग कर्मियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें घर से काम करना होगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को निवास क्षेत्र डिनोटिफाई होने तक छूट रहेगी।
घर से काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना होगा। कार्यालयों में बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जब तक अति अनिवार्य न हों। कार्य स्थल पर सबके लिए मास्क, सैनिटाइजर और बार-बार हाथ धोने की अनिवार्यता लागू की गई है। गलियारों, कैंटीन में भीड़ कम करने तथा बार-बार हाथ सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुलसचिव सामान्य प्रशासन कार्यालय से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सर सुंदर लाल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, शताब्दी सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, फार्मेसी, चिकित्सकीय प्रयोगशालाओं, जल एवं विद्युत आपूर्ति विभाग, सफाई, सुरक्षा, डेयरी एवं कृषि फार्म विभागों पर वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू नहीं होगा। उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।
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