वाराणसी जिले के सारनाथ तिलमापुर के समाजसेवी नागेश्वर मिश्र ने अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मेटा एआई के खिलाफ अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रकीर्ण वाद दाखिल किया है। अदालत ने सारनाथ थाने से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ये देश का पहला मामला है जिसे अदालत तक लाया गया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामला मेटा से जुड़ा पहुंचा था जिसमें गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा था।
क्या है पूरा मामला
नागेश्वर मिश्र का कहना है कि मेटा एआई स्वयं को ऐसा मंच बताता है जिसके पास दुनिया की हर जानकारी है। उन्होंने एआई से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्हें गलत जानकारी मिली। इस पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दी गई जानकारी गलत है और इस पर मुकदमा भी किया जा सकता है।
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वाद में उल्लेख है कि इस पर मेटा एआई की ओर से माफी मांगते हुए गलती सुधारने और आगे सही जानकारी देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन दोबारा प्रश्न पूछने पर फिर से गलत जानकारी दी गई। क्षुब्ध होकर अदालत में धारा 173 (4) के तहत प्रकीर्ण वाद दाखिल कर दिया।