जानलेवा हो चुके चाइनीज मंझे की बिक्री शहर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है। हाल के दिनों में चाइनीज मंझे से हुईं दुर्घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। धारा 144 के तहत फिलहाल 27 जनवरी तक चाइनीज मंझे की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद हालात की समीक्षा करेगा और उस आधार पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने पर निर्णय लेगा।
चाइनीज मंझों की चपेट में आकर आए दिन दुर्घटनाओं के चलते इस पर प्रतिबंध की मांग अरसे से चल रही थी। कई स्वयंसेवी संस्थाओं का शिष्टमंडल भी अपनी इसी मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुका था।
चाइनीज मंझे की धार काफी तेज होने से ये पशु-पक्षियों के लिए भी घातक बन गए हैं। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने चाइनीज मंझे की बिक्री को धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया है। एडीएम सिटी विंध्यवासिनी राय की ओर से बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिबंध के दौरान कोई भी व्यक्ति, दूकानदार चाइनीज मंझा नहीं बेच सकेगा।
यदि चाइनीज मंझा बेचने की शिकायत मिली तो संबंधित दूकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का अनुपालन कराने के लिए सभी थाना क्षेत्रों के प्रभारियों को भी ताकीद की गई है। उन्हें आदेश की प्रति भेजे जाने के साथ कहा गया है कि थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में चाइनीज मंझे की बिक्री पर रोक लगाना सुनिश्चित कराएं।