औराई (भदोही)। कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर नहरा पर संचालित अवैध क्लीनिक में प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसर एक्शन में आ गए हैं। सील की कार्रवाई के बाद अब तीन क्लीनिकों के खिलाफ मेडिकल एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।
मिर्जापुर जिले के चील्ह थानाक्षेत्र के तिलठी गांव निवासी अजय कुमार गत रविवार को दोपहर करीब 12 बजे अपनी पत्नी विद्यावती की डिलीवरी कराने के लिए त्रिलोकपुर नहरा स्थित क्लीनिक पर गए थे। कुछ घंटों के इंतजार के बाद ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ लेकिन रात में प्रसूता की मौत हो गई। मंगलवार को डीएम शैलेष कुमार के संज्ञान में मामला आया तो मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अफसर पहुंचे। इस दौरान चिकित्सक और कागजात न मिलने पर गुप्ता क्लीनिक एवं सर्जिकल सेंटर को सील कर दिया गया। बृहस्पतिवार को डिप्टी सीएमओ डॉ. आरबी पाठक और डॉ. आरपी यादव ने वहां संचालित अन्य अस्पतालों की जांच की। इस दौरान हृदय नर्सिंग होम और शकुंतला नर्सिंग होम भी अवैध तरीके से चलते पाए गए। औराई के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत हृदय नर्सिंग होम, शकुंतला नर्सिंग होम और उसके संचालक रामजग विश्वकर्मा एवं गुप्ता पाली क्लीनिक एंड सर्जिकल सेंटर और उसके संचालक नीरज गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। औराई के प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने कहा कि तीन क्लीनिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।