प्रभारी जिला जज की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनकर पांडेय उर्फ दीपक की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला के अनुसार पीड़िता ने भेलूपुर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि बर्रा, मोहनियां (भभुआ) निवासी आरोपी दिनकर पांडेय ने उसे मूवी के प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के काम से बुलाया था।
जब वह बनारस आयी तो उसे लेकर भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में कमरा लेकर उसके साथ रुका और दुष्कर्म किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विधिक सचिव कुमुदलता त्रिपाठी ने शनिवार को जिला जेल और सेंट्रल जेल का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों और कैदियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके वाद की पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के लिए जेलर और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जेल अधीक्षक से जानकारी ली। जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना टेस्ट के बाद ही बंदियों को जेल में दाखिल किया जाता है।