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वाराणसी: सॉल्वर गैंग के आरोपी निलंबित कर्मचारी की जमानत अर्जी खारिज, दुष्कर्म मामले में आरोपी को नहीं मिली राहत

Sat, 29 Jan 2022 11:54 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज - फोटो : फाइल
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नीट सॉल्वर गैंग प्रकरण में चंदौली लघु सिंचाई विभाग से निलंबित कर्मचारी कन्हैया लाल सिंह की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। आरोपी के जमानत अर्जी का विरोध एडीजीसी विनय सिंह ने किया। 

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एडीजीसी के अनुसार 12 सिंतंबर को सारनाथ स्थित केंद्र से सॉल्वर गैंग की सदस्य जूली कुमारी और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर चंदौली स्थित सिंचाई लघु विभाग में कर्मचारी कन्हैया लाल की संलिप्तता सामने आई और पुलिस ने सह आरोपी क्रांति कौशल के सुसवाही स्थित कैफे से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बरामद किया था।

कन्हैया पर आरोप रहा कि सॉल्वर गिरोह के सह आरोपी पटना निवासी पीके के साथ पहले भी इस तरह का कृत्य किया गया, यह भी आरोप है अयोग्य के स्थान पर साल्वर को बैठाकर नीट समेत अन्य परीक्षाओं में चयन कराया जाता था और 10 लाख रुपये हर अभ्यर्थी से लिया जाता था। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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पढ़ेंः पूर्व मिसेज इंडिया अर्थ श्वेता चौधरी को वाराणसी पुलिस ने भेजा नोटिस, आरोपी दंपती ने कोरोना के नाम पर मांगी मोहलत

दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

प्रभारी जिला जज की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनकर पांडेय उर्फ दीपक की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला के अनुसार पीड़िता ने भेलूपुर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि बर्रा, मोहनियां (भभुआ) निवासी आरोपी दिनकर पांडेय ने उसे मूवी के प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग के काम से बुलाया था।

जब वह बनारस आयी तो उसे लेकर भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में कमरा लेकर उसके साथ रुका और दुष्कर्म किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
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विधिक सचिव ने जिला और सेंट्रल जेल का किया वर्चुअल निरीक्षण

विधिक सचिव कुमुदलता त्रिपाठी ने शनिवार को जिला जेल और सेंट्रल जेल का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों और कैदियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके वाद की पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके लिए आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के लिए जेलर और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जेल अधीक्षक से जानकारी ली। जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना टेस्ट के बाद ही बंदियों को जेल में दाखिल किया जाता है।
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