अदालत ने फैक्स व मेल के जरिए उक्त आदेश की प्रति बांदा जिला जेल के अधीक्षक को भेजने का चेतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक को निर्देश भी दिया था। वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने बांदा जिला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा में नौ फरवरी को मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा पुलिस अधीक्षक और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश को भी भेजने का आदेश दिया है।
बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी मुख्तार की तरफ से प्रमुख साक्षी पूर्व विधायक अजय राय से जिरह की जानी है।